Rights & Directive Principles 📅 24 October 2026 ✍️ Dr. Vikramaditya Sen

अनुच्छेद 44 और गुजरात UCC: अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व

अधिकार और नीति निर्देशक तत्व: समान नागरिक संहिता के जरिए संवैधानिक संतुलन

तात्कालिक संदर्भ: 24 अक्टूबर 2026 को गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, जिसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहवास के लिए संहिताबद्ध नियम तय कर अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित किया गया है।

संवैधानिक संतुलन: अधिकार और नीति निर्देश

मूल अधिकार नागरिक सुरक्षा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक लक्ष्य तय करते हैं।

सात दशकों तक अनुच्छेद 44 महज सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित रहा। भारतीय संविधान वस्तुतः दोहरी व्यवस्था पर टिका है: भाग III नागरिकों को तुरंत वादयोग्य अधिकार सौंपता है; भाग IV विधायिका को लोककल्याणकारी शासन का निर्देश देता है। जब अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दावे अनुच्छेद 14 की समानता से टकराते हैं, तब संवैधानिक असमंजस खड़ा होता है।

गुजरात का नया कानून इस परिदृश्य को पुनर्गठित करता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 का सहारा लेकर राज्य ने विभिन्न संप्रदायों के व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक ढांचा खड़ा किया है।

वैधानिक तुलनात्मक स्थिति

गुजरात समान नागरिक संहिता के विधिक आयाम
मानकपूर्व स्थितिनवीन वैधानिक व्यवस्थाधरातलीय प्रभाव
नागरिक कानून व्यवस्थाअलग-अलग संप्रदायों के पृथक व्यक्तिगत नियम और असमान प्रक्रियाएं।समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 और अनुच्छेद 44 के तहत संहिताबद्ध कानून।राज्य भर में नागरिक मुकदमों के लिए एकीकृत विधिक ढांचा।
उत्तराधिकार का अधिकाररूढ़िवादी परंपराएं, जिनमें बेटियों के संपत्ति अधिकारों पर सीमाएं थीं।अनुच्छेद 14 और 15 के अनुरूप पुत्र और पुत्री को समान दायित्व व अधिकार।पैतृक संपत्तियों में पुत्रियों को बराबरी का कानूनी संरक्षण।
लिव-इन संबंधविशिष्ट संहिताबद्ध सुरक्षा के अभाव में अदालती फैसलों पर निर्भरता।अनिवार्य प्रशासनिक पंजीकरण और भरण-पोषण की वैधानिक गारंटी।साझेदारों को कानूनी सुरक्षा और बच्चों को पूर्ण पैतृक अधिकार।
अनुच्छेद 44 की स्थितिवर्ष 1950 से अनुच्छेद 37 के अधीन गैर-प्रवर्तनीय संवैधानिक अपेक्षा।अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की ओर अग्रसर राज्य अधिनियम।आकांक्षात्मक निर्देश का बाध्यकारी कानून में रूपांतरण।

हितधारकों पर वास्तविक प्रभाव

संवैधानिक प्रावधानों की परीक्षा उनके प्रशासनिक क्रियान्वयन में होती है।

  • महिलाएं: विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता और पैतृक उत्तराधिकार में निष्पक्ष कानूनी अधिकार प्राप्त करती हैं।
  • अधीनस्थ न्यायपालिका: मुकदमों का निस्तारण जटिल धार्मिक नियमों के बजाय स्पष्ट संहिताबद्ध धाराओं के आधार पर करती है।
  • लिव-इन साझेदार: औपचारिक पंजीकरण से कानूनी अधिकार पाते हैं, यद्यपि अनिवार्य सूचना प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के तहत निजता के सवाल भी खड़े करती है।
  • संघ और राज्य सरकारें: अनुच्छेद 254(2) की जटिलताओं को सुलझाते हुए विधायी स्वायत्तता की सीमाओं का परीक्षण करती हैं।

संवैधानिक परिदृश्य

ऐतिहासिक रूप से, शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया था कि व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक समानता के अनुरूप ढाला जाना आवश्यक है।

धरातल पर, संघवाद नए प्रयोगों के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत करता है। जब राज्य समवर्ती सूची का प्रयोग कर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं, तब वे राष्ट्रीय स्तर के लिए व्यावहारिक प्रारूप तैयार करते हैं। वस्तुतः, यह घटनाक्रम प्रमाणित करता है कि अनुच्छेद 37 निष्क्रिय नहीं है; बल्कि यह नीति निर्माण का ठोस आधार है। आगे चलकर, न्यायिक समीक्षा यह तय करेगी कि राज्य स्तर का यह कानून भाग III में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए किस सीमा तक नागरिक समानता सुनिश्चित करता है।

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Q1 भारत के संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। 2. अनुच्छेद 37 के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जिससे नागरिकों को उनके सीधे कार्यान्वयन के लिए रिट दायर करने का अधिकार मिलता है। 3. विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

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Q2 भारत में विधายक अधिकार क्षेत्र और प्रवर्तन से संबंधित निम्नलिखित संवैधानिक तंत्रों पर विचार कीजिए: कथन (A): एक राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों को कवर करने वाला कानून बना सकता है जो मौजूदा केंद्रीय कानून को संशोधित करता है, बशर्ते वह अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ले। कारण (R): अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडलों को ऐसे कानून पारित करने से रोकता है जो संविधान के भाग IV में निहित नीति निर्देशक तत्वों में से किसी को भी लागू करते हैं।

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